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Kotwali : किशोरी से छेड़छाड़ में युवक को तीन साल की सजा…..

उन्नाव। Kotwali : किशोरी से छेड़छाड़ में युवक को तीन साल की सजा….. सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में करीब 8 साल पूर्व एक किशोरी से छेड़छाड़ व इसका विरोध करने में मारपीट करने में बुधवार को कोर्ट ने आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इसमें छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद और मारपीट के दोषी चार लोगों को छह-छह माह की सजा सुनाई गई।

Kotwali : छेड़छाड़ में तीन साल की कैद व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई

सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने सराय सूबेदार निवासी रामजी गुप्ता, संतोष कुमार, लखन, होरीलाल व अजय के विरुद्ध बेटी से छेड़छाड़ व मारपीट की धाराओं में सन् -2014 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट में विचाराधीन थी। बुधवार को इसकी अंतिम सुनवाई के बाद न्यायाधीश स्वपना सिंह ने विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी की दलील व गवाहों को सुनने के बाद रामजी गुप्ता को छेड़छाड़ में तीन साल की कैद व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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इसके अलावा मारपीट में भी एक साल की सजा सुनाई। उस पर लगाए गए अर्थदंड में 50 फीसद राशि पीडि़ता को देने के निर्देश दिए। वहीं, अन्य दोषियों में संतोष, लखन, होरीलाल व अजय को मारपीट में छह माह कैद की सजा सुनाई।

कच्ची शराब कारोबारी को आठ साल की सजा, 15 हजार जुर्माना

उन्नाव। बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने 18 अगस्त-2016 को अटवा बैक निवासी प्रकाश कंजड़ को कच्ची शराब बनाते पकड़ा था। उसके पास पुलिस ने सात लीटर कच्ची शराब, यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 आलोक शर्मा ने अंतिम सुनवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह की दलीलों को सुन आरोपित प्रकाश को दोषी मानते हुए कच्ची व मिलावटी शराब बनाने के आरोप में आठ साल की सजा व 15 हजार जुर्माना लगाया।