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12 साल बाद खत्म हुआ विधवा का इंतज़ार,पेंशन राशि का छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करेगा सिंचाई विभाग

Punjab:मृतक कर्मचारी की विधवा को फैमिली पेंशन के लिए 12 साल का इंतजार करवाने पर पंजाब.हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही पेंशन राशि का छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है।याचिका दाखिल करते हुए सुरजीत कौर ने एडवोकेट रंजीवन सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसके पति 1984 में सिंचाई विभाग में नियुक्त हुए थे। 2009 में पंजाब सरकार ने उसके पति की सेवा नियमित करने का निर्णय लिया था और 2010 में उन्हें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में नियुक्त कर दिया गया। दुर्भाग्य से वर्ष 2011 में याची के पति की मौत हो गई। इसके बाद बोर्ड ने याची को सरकारी मकान वापस करने को लिखा। 2012 में सरकारी मकान पर ताला लगाकर इसे बोर्ड को वापस कर दिया गया।