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बिजली चोरी के केस में एफआईआर लेखक गवाही देने ना आने पर पुलिस अधीक्षक को न्यायाधीश ने लिखा पत्र !

मैनपुरी मैनपुरी अपर जिला जज – न्यायाधीश स्पेशल जज ईसी एक्ट की न्यायालय में विद्युत चोरी के वादों की सुनवाई के दौरान थाना बरनाहल के एफ आई आर लेखक ओम ओंकार सिंह न्यायालय में गवाही हेतु उपस्थित ना होने पर न्यायाधीश पूनम राजपूत द्वारा जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक मैनपुरी तथा पुलिस अधीक्षक हाथरस एवं थानाअध्यक्ष बरनाल को गवाही हेतु उपस्थित न होने पर नाराज़गी जाहिर की ।

मामला दिनांक 03 अगस्त 2018 का है विद्युत विभाग के अवर अभियंता मनीष कुमार एवं एसडीओ बृजेश कुमार द्वारा की गई चेकिंग टीम ने विद्युत विभाग द्वारा चलाए गए मांस रेट चेकिंग अभियान के अंतर्गत राजेंद्र सिंह पुत्र बालक राम निवासी विकास मार्केट सदर बाजार बरनाहल के परिसर पर विद्युत चेकिंग की थी जिसमें राजेंद्र सिंह का पुत्र विक्रांत सिंह उर्फ विक्रम इनकमिंग विद्युत केबल के अलावा एक अतिरिक्त केबल डाल कर अपने घर में विद्युत चोरी करते हुए मौके पर पाया गया था

थाना बरनाहल के विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान गवाहों नक्शा नजरी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर विक्रम सिंह उर्फ विक्रांत को बिजली चोरी के आरोप में दोषी पाया और आरोप पत्र स्पेशल ईसी एक्ट की न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसमें आरोपी विक्रांत उर्फ विक्रम ने अपनी जमानत कराई गवाही के दौरान जेई मनीष कुमार, उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार तथा विवेचक ने गवाही न्यायालय में दी तथा अन्य गवाही के लिए एफआईआर लेखक ओंकार सिंह न्यायालय में कई बार सम्मन भेजे जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हो रही थे जिस पर विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि ओंकार सिंह जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं

वह गुड़गांव एवं हाथरस में निवास कर रहे हैं न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों जगह पर सम्मन भेजे जिस जगह पर सम्मन भेजे जाते हैं वहां पर ना रहना बताकर अन्य जगह बताया जाता हैं इस पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताई और ओंकार सिंह के विरुद्ध गुड़गांव और हाथरस दोनों जगह पर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी पुलिस अधीक्षक हाथरस तथा थानाध्यक्ष बरनाहल को ओंकार सिंह को न्यायालय में गवाही हेतु उपस्थित करने के लिए दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को पत्र लिखा।