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अवैध रूप से हड़पी गई हिंदू मंदिरो की जमीन,पिछली सरकारें रक्षा करने में रही विफल

जम्मू.कश्मीर:केंद्र शासित प्रदेश जम्मू.कश्मीर में मंदिर संपत्तियों के अवैध पट्टे और संपत्तियों की बिक्री मामले की जांच अब एसआईटी करेगी. जम्मू.कश्मीर प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. कश्मीर के डिविजनल कमिश्नरकी ओर से यह आदेश जेके पीस फोरम की ओर से उपलब्ध कराए गए सबूतों और जांच के अनुरोध के बाद दिया गया है. जम्मू.कश्मीर की पिछली सरकारें कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक के मंदिरों की संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रही है. फोरम ने दावा किया कि कई जिलों में मंदिर की संपत्तियों को अवैध रूप से बेच दिया गया है या फिर उन्हें पट्टे पर दे दिया गया है. जम्मू.कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले के हवाला देते हुए फोरम ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा को जरूरी माना था. कोर्ट ने कहा था कि मंदिर के लाभ और जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए मंदिर की संपत्ति को संरक्षित करने की आवश्यकता है. हाई कोर्ट ने जम्मू.कश्मीर प्रशासन और राजस्व विभाग से मंदिर की संपत्तियों के संबंध में कोई भी फर्द जारी नहीं करने का भी निर्देश दिया था.