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आपका आधार 10 साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है तो उठानी पड़ सकती है परेशानी

नई दिल्ली:आधार कार्ड आज सभी के लिए लगभग जरूरी हो गया है. जिसके पास भी आधार कार्ड नहीं है वह सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. साथ ही सरकार ने आधार कार्ड से पैन को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा उनका पैन कार्ड 31 मार्च के बाद से बेकार हो जाएगा. यानी आधार की अनिवार्य अब पैन कार्ड के होने का साथ भी जरूरी कर दी गई है.

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आधार कार्ड बनाने की शुरूआत हुए 29 सितंबर 2010 को पहले आधार कार्ड को जारी करने के साथ हो गई है. इसे बायोमेट्रिक बनाया गया है. आंखों की स्कैनिंग से लेकर हाथों की सभी अंगुलियों के फिंगर प्रिंट को कैपचर किया जाता है और सरकार के पास यूआईडीएआई के जरिए सभी का डाटा रखा गया है. यह संस्था इसका पूरा संचालन करती है. वेबसाइट के माध्यम से काफी काम किए जा सकते हैं.

अब यूआईडीएआई ने कहा है कि यदि आपका आधार 10 साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है, तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपनी ‘पहचान के प्रमाण’ और ‘पते के प्रमाण’ के दस्तावेजों को अपलोड कर इसे फिर सत्यापित करें. ऑनलाइन अपलोड करने का शुल्क 25 रुपये और ऑफलाइन के लिए 50 रुपये है.यानी जिन लोगों का आधार कार्ड बने 10 से ज्यादा समय हो गया है उन्हें इसे अपडेट करना होगा. यानी 10 साल में आपने एक बार भी अपडेट नहीं किया है तब आपको यह करना होगा. आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम और पता अपडेट करना होगा. साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि अपडेट करने के समय तमाम जालसाज़ मौके का फायदा उठाकर चूना लगा सकते हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि जिन लोगों को यह करवाना है वे सचेत होकर इस प्रक्रिया को पूरा करें. उमंग पोर्टल से अपने नजदीकी आधार केंद्र का पता भी आप लगा सकते हैं.