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(High Court):

उसरी चट्‌टी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बाहुबली को दी जमानत

वाराणसी । बाहुबली (High Court) बृजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह को 21 साल पुराने गाजीपुर के उसरी चट्‌टी हत्याकांड में हाईकोर्ट (High Court) ने सशर्त जमानत दी है। जिस हरिहर सिंह की हत्या का आरोप बृजेश सिंह पर है, वह बीकेडी के पिता थे। इसलिए बृजेश के बाहर आते ही पुलिस की टेंशन भी बढ़ सकती है।

ये आदेश जज अरविंद कुमार मिश्रा ने दिया है। आरोप है कि दोपहर 12:30 बजे गाजीपुर के मुहम्मदाबाद इलाके की उसरी चट्‌टी में उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया गया। इसमें मुख्तार के गनर सहित 3 लोग मारे गए और 9 लोग घायल हुए थे।

बृजेश सिंह के एडवोकेट सूरज सिंह ने कहा, “बृजेश पर सिर्फ 3 केस में ट्रायल चल रहा है। 2 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। मुख्तार ने बृजेश और त्रिभुवन सिंह को नामजद करते हुए 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने कोर्ट में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से 2 की ट्रायल के दौरान मौत हो गई है। सिर्फ यही एक मुकदमा था, जिसमें जमानत नहीं मिली थी।” बृजेश 14 साल से जेल में है। फिलहाल वह वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद हैं।28 मई 1985 को बृजेश सिंह का नाम धौरहरा के हरिहर सिंह की हत्या में आया था।

इसे लेकर बृजेश के खिलाफ चौबेपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। उनके बड़े भाई उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह को जिला पंचायत चुनाव की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। वाराणसी सीट से चुलबुल सिंह दो बार MLC रहे हैं। बृजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी वाराणसी सीट से दूसरी बार MLC चुनी गई हैं।