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Haryana PGT Seniority List 2026: दिव्यांग श्रेणी के 19 PGT शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में बदलाव, शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधन आदेश

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने सेवा रिकॉर्ड की दोबारा जांच के बाद लिया फैसला। राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, हिंदी समेत कई विषयों के शिक्षक सूची में शामिल।

चंडीगढ़। हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग(Haryana PGT Seniority List 2026)ने दिव्यांग श्रेणी के 19 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में संशोधन किया है। शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड की दोबारा जांच के बाद उनकी वरिष्ठता नए सिरे से निर्धारित की गई है। इस बदलाव से संबंधित शिक्षकों की विभागीय वरिष्ठता का रिकॉर्ड संशोधित होगा।

यह संशोधन 27 फरवरी 2026 को जारी दिव्यांग श्रेणी ( Haryana PGT Seniority List 2026)के पीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में किया गया है। विभागीय आदेश में संबंधित शिक्षकों के नाम, विषय, नियुक्ति की तारीख, प्रस्तावित वरिष्ठता क्रमांक, दिव्यांगता की श्रेणी और दिव्यांगता प्रमाणपत्र से जुड़े विवरण शामिल किए गए हैं।

कई विषयों के शिक्षक संशोधित सूची में शामिल

संशोधित वरिष्ठता सूची में राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, वाणिज्य, इतिहास, रसायन विज्ञान और हिंदी विषयों के शिक्षक शामिल हैं। सूची में अलग-अलग श्रेणियों की दिव्यांगता वाले शिक्षकों का विवरण दिया गया है।

विभाग ने शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड की पुनः जांच के बाद वरिष्ठता क्रम में बदलाव किया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रत्येक शिक्षक की पुरानी और नई वरिष्ठता के बीच हुए बदलाव का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों को भेजा गया आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग ने संशोधन आदेश की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों, स्कूलों के प्राचार्यों, मुख्य अध्यापकों और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भेजी है। विभाग की आईटी शाखा को भी आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई है, ताकि आवश्यक रिकॉर्ड में बदलाव किया जा सके।

वरिष्ठता रिकॉर्ड में होगा संशोधन

वरिष्ठता सूची में संशोधन के बाद संबंधित 19 शिक्षकों की विभागीय वरिष्ठता का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। इससे उनके सेवा संबंधी विवरण आधिकारिक सूची में संशोधित रूप में दर्ज होंगे।

शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे वरिष्ठता क्रमांक और अन्य विवरणों की पुष्टि के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश देखें। उपलब्ध जानकारी के आधार पर पदोन्नति या अन्य सेवा लाभों पर किसी निश्चित प्रभाव का दावा नहीं किया जा सकता।

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