उप्र स्टांप सम्पति का मूल्यांकन नियमावली 1997 यथासंसोधित के नियम-4 के तहत वार्षिक पुनरीक्षण का किया गया प्राविधान रेट लिस्ट मे कोई सुझाव/आपत्ति हो तो सम्बन्धित उप निबंधक कार्यालय मे 12 अगस्त से 25 अगस्त तक करे प्रस्तुत–एडीएम वित्त एवम राजस्व
जौनपुर -: उप्र स्टाम्प सम्पति का मूल्यांकन नामावली1997 यथासंसोधित के नियम-4 के तहत मूल्यांकन सूची के वार्षिक पुनरीक्षण किए जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त जानकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एव राजस्व राम अछैवर चौहान ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी हैl. उन्होंने बताया की आदेश के अनुपालन मे 01 सितंबर 2025 से प्रभावित होने वाले वार्षिक प्रस्तावित मूल्यांकन सूची कलेक्टर रेट लिस्ट जनपद के सभी उपनिबधकगण द्वारा तैयार कर ली गई है।
इस परिप्रेक्ष्य मे यदि किसी को उक्त रेट लिस्ट मे कोई सुझाव/आपत्ति हो तो अपने सर्किल के उपनिबनधक कार्यालय/ सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कार्यालय जौनपुर में 12 अगस्त2025 से 25 अगस्त2025 तक प्रस्तुत करेl सुझाव व निस्तारण हेतु 28 अगस्त 2025 की तिथि निर्धारित की गई हैंl 28 अगस्त2025 के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगीl तदनुसार पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा l

