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उत्तराखंड में बिजली दरें कर दी गई है जारी,उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जताई आपत्ति

उत्तराखंड:उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से एक अप्रैल से दो दिन पूर्व विद्युत दरें जारी करने पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आपत्ति जताई है।उन्होंने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64.4 के तहत सात दिन पूर्व आयोग को टैरिफ जारी करना चाहिए।राज्य में बिजली दरों का आदेश 30 मार्च को जारी हो रहा हैए जो कि 24 घंटे के भीतर ही एक अप्रैल से बिजली दरों को लागू करना न्याय संगत नहीं है।