अवैध खनिज परिवहन प्रकरणों में अनियमितता पाए जाने पर खान अधिकारी कुशीनगर निलंबित जांच में दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही संस्थित, नियमानुसार धनराशि वसूली के निर्देश
लखनऊ :- ( 19 जून 2026 ) -: सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश श्रीमती माला श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि विभागीय पोर्टल की समीक्षा तथा जिलाधिकारी, कुशीनगर एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी/प्रभारी कमांड सेंटर, मुख्यालय के माध्यम से कराई गई गहन जांच में जनपद कुशीनगर में अवैध खनिज परिवहन से संबंधित प्रकरणों में अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अवैध खनिज परिवहन के संबंध में जारी किए गए चालानों एवं नोटिसों को खान अधिकारी, कुशीनगर श्री अभिषेक सिंह द्वारा बिना किसी वैध आधार एवं पर्याप्त साक्ष्य के निरस्त किया गया। प्रारंभिक जांच में संबंधित अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों के समुचित निर्वहन में लापरवाही बरते जाने तथा संदिग्ध सत्यनिष्ठा के संकेत पाए गए।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री अभिषेक सिंह, खान अधिकारी, कुशीनगर को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है। सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने बताया कि प्रकरण में निहित धनराशि की नियमानुसार वसूली किए जाने के लिए जिलाधिकारी, कुशीनगर को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन एवं अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी कार्रवाई कर रही है। विभागीय स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं राजस्व हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है तथा अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।