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(अध्यादेश)
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जल्द संसद में दिल्ली अध्यादेश(अध्यादेश)

नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग-ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश (अध्यादेश) की जगह लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने मंगलवार शाम यह जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब इस बिल को जल्द ही संसद में पेश किए जाने की तैयारी है.

‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश’ प्रदेश की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच हाल के दिनों में नए टकराव की वजह बना हुआ है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली में नौकरशाहों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े इस अध्यादेश का विरोध कर रही है, जिसे केंद्र सरकार ने मई में जारी किया था. ऐसे में इससे जुड़े विधेयक को लेकर भी संसद में सरकार और विपक्षी गठबंधन के बीच गतिरोध रहने के आसार हैं.
इससे पहले खबर आई थी कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके सांसद ए राजा, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने इस बिल को निष्प्रभावी करने संबंधी एक नोटिस दिया है. दरअसल सरकार जब भी संसद में किसी अध्यादेश के स्थान पर कोई विधेयक पेश करती है तब विपक्ष की ओर से इसे निष्प्रभावी बनाने के लिए इसके विरोध में सांविधिक संकल्प पेश किया जा सकता है.

उधर मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद आप नेता संजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा था, ‘संविधान संशोधन के विषय को अध्यादेश के जरिये कैसे पारित किया जा सकता है? दिल्ली की दो करोड़ जनता के अधिकारों को कुचलने का और केजरीवाल सरकार को नहीं चलने देने का हम लोग जमकर विरोध करेंगे.’ उन्होंने साफ किया था कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह अध्यादेश लाने का विरोध करेगी. उन्होंने कहा, ‘संघीय ढांचे को कुचलने के लिए इस प्रकार से अध्यादेश लाना शर्मनाक है.’