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(सीएए)

भारत में सीएए लागू होने पर अमेरिका ने जताई चिंता, दिया लोकतंत्र पर ‘ज्ञान’, कही ये बड़ी बात

वाशिंगटन।  संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह भारत में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना को लेकर थोड़ा परेशान है और कहा कि वह अधिनियम के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मीडिया से कहा, हम 11 मार्च से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना के बारे में चिंतित हैं।

गृह मंत्री ने कहा था, मैंने सीएए पर अलग-अलग मंचों पर लगभग 41 बार बात की है और इस पर विस्तार से बात की है कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ष्ट्र्र का उद्देश्य सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं – जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। इस कानून के माध्यम से उनकी पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है।