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हाईकोर्ट: राष्ट्रीय बैंकों में नोएडा अथॉरिटी के जमा पैसों पर ब्याज में टीडीएस नहीं काटा जा सकता
इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय बैंकों में नोएडा अथॉरिटी के जमा पैसों पर ब्याज में टीडीएस कटौती नहीं करने को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति एस.पी. केशरवानी की बेंच ने कहा है कि नोएडा अथॉरिटी को इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है। इस बाबत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि केवल उन्हीं प्राधिकरणों को आयकर की छूट है जो अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं।
उनका कहना है कि नोएडा अथॉरिटी का गठन अधिनियम द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे में बैंकों द्वारा अथॉरिटी के खाते में जमाराशि के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटना गलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंकों के खिलाफ कार्यवाही करने का पूरा अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और कहा कि अधिनियम द्वारा या अधिनियम के अंतर्गत स्थापित शब्द में अंतर नहीं है।
नोएडा अथॉरिटी को इनकम टैक्स अधिनियम के तहत छूट मिला हुआ है। ऐसे में बैंकों द्वारा उसकी राशि पर ब्याज पर टीडीएस नहीं काटना लॉ के अनुरूप है। कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 48 अपीलों को खारिज करते हुए बैंकों को भारी राहत दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति एस.पी. केशरवानी की बेंच ने इनकम टैक्स कमिश्नर (टीडीएस) की तरफ से दाखिल अपीलों पर उठे सवालों पर सुनवाई कर फैसला दिया है।
केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित दर्जनों बैंकों के खिलाफ आयकर विभाग ने नोएडा के खाते में जमाराशि पर ब्याज से टीडीएस कटौती नहीं करने पर नोटिस दी थी। अधिकरण ने इसे गलत करार दिया था। इसे आयकर विभाग ने अपील में चुनौती दी थी।