पाकिस्तान में रात 9 बजे तक बंद हो जाएंगी सभी दुकानें(पाकिस्तान )
इस्लामाबाद : मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़े तनाव और रेड सी में आई रुकावटों के बीच, पाकिस्तान (पाकिस्तान ) में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। देश में ईंधन बचाने और गैर-ज़रूरी खर्चों पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने फालतू खर्च रोकने के लिए एक नया पैकेज पेश किया है, जिसमें सरकारी गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी, सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन आवंटन में 50% की कटौती की जाएगी और शादी-ब्याह के कार्यक्रमों में सिर्फ़ एक डिश परोसा जाएगा।
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
समा टीवी के अनुसार, पाकिस्तान सरकार के कैबिनेट डिवीज़न ने गुरुवार को इस नए पैकेज को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ये उपाय तुरंत लागू हो गए हैं। ईंधन की खपत में कटौती और संघीय अधिकारियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध समेत कुछ पाबंदियां कम से कम तीन महीने तक लागू रहेंगी।हालांकि कहा गया है कि जिन मामलों में विदेश यात्रा अनिवार्य होगी, वहां मंत्रियों, सलाहकारों और अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में यात्रा करनी होगी।
दुकानें रात नौ बजे बंद की जाएंगी
पाकिस्तान सरकार ने निर्देश दिया है कि शादी से जुड़े सभी कार्यक्रमों और आयोजनों में सिर्फ़ एक ही डिश परोसी जाए। इस नोटिफ़िकेशन में कई कमर्शियल जगहों के लिए जल्दी बंद होने का समय भी तय किया गया है। दुकानों, बाज़ारों, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर को रात 9 बजे तक बंद करना होगा।
शादी-ब्याह के हॉल, टेंट और दूसरे कमर्शियल वेन्यू जहां जश्न वाले कार्यक्रम होते हैं, उन्हें रात 10 बजे तक बंद करना होगा, जबकि रेस्टोरेंट, कैफ़े, खाने-पीने की जगहों और फ़ूड आउटलेट को रात 11 बजे तक बंद करना होगा। टेकअवे और होम-डिलीवरी सेवाओं को इस पाबंदी से छूट दी गई है।
दुकानों के बंद होने का समय
कई ज़रूरी सेवाओं को समय की पाबंदियों से बाहर रखा गया है, जिनमें फ़ार्मेसी, अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल लैब, फ़्यूल और CNG स्टेशन, इलेक्ट्रिक-व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन, जिम, स्पोर्ट्स फ़ैसिलिटी, IT कंपनियाँ और कॉल सेंटर शामिल हैं।
पाकिस्तान ने नई गाड़ियां खरीदने पर रोक
पाकिस्तान में नई गाड़ी की खरीद पर रोक सरकारी खर्च कम करने के लिए लाए गए बड़े ‘किफ़ायती उपायों’ का हिस्सा है। इस नोटिफिकेशन में लंबे समय तक चलने वाले सामानों की खरीद पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी खरीद को इससे छूट दी गई है। इस्लामाबाद से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ये दोनों रोक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होंगी।
सरकार ने साथ ही सरकारी गाड़ियों के लिए तीन महीने तक ईंधन (फ्यूल) के आवंटन में 50% की कटौती का आदेश भी दिया है। हालांकि, सेना, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, ज़रूरी सेवाओं और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑपरेशनल गाड़ियों को इससे छूट दी गई है। ईंधन से जुड़ी यह रोक इन संगठनों के एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन-ऑपरेशनल विभागों पर लागू होगी।





