चीन ने किशोर अपराध के मामले में उम्र 14 से घटाकर 12 वर्ष किया
बीजिंग बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दिया है। संशोधित कानून के तहत 12 से 14 साल का किशोर इरादतन हत्या या इरादतन घायल करने के कारण होने वाली मौत या गंभीर रूप से अशक्तता के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। नया कानून 1 मार्च से लागू होगा।
चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने यह संशोधन शनिवार को पारित किया। नए कानून में उल्लिखित अपराधों के अलावा अन्य अपराध करने वाले 14 साल से कम उम्र के किशोर को आपराधिक दंड से छूट होगी, लेकिन उन्हें सुधारात्मक शिक्षा दी जाएगी।
चीन में अभी आपराधिक जवाबदेही की उम्र 16 साल है। दुष्कर्म, डकैती और इरादतन हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए 14 से 16 साल के किशोरों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है। चीन की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने जून में एक श्वेतपत्र जारी कर कहा है कि 2018 से 2019 के दौरान किशोर अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए कानून में यह संशोधन किया गया है।