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डाकघर बचत खाता : न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा तो खाते से कट जाएंगे 100 रुपये

नई दिल्ली :आपका बचत खाता डाकघर में है उसमें 500 रुपये का न्यूनतम (मिनिमम) बैलेंस रखना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर आपके खाते से मेंटेनेंस शुल्क के रूप में 100 रुपये कट जाएगा।

नया नियम 11 दिसंबर, 2020 से प्रभावी हो गया है। इंडिया पोस्ट ने ट्वीट कर सभी खाताधारकों को इसकी सूचना दी है। इस नियम के बदलने का असर उन सभी लोगों पर पड़ेगा, जिनका डाकघर में बचत खाता है।
नए नियम के मुताबिक, वित्त वर्ष के अंत तक खाते में 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर वित्त वर्ष के आखिरी दिन खाते से 100 रुपये मेंटेनेंस शुल्क और जीएसटी काट लिया जाएगा। इसके बाद अगर खाते में बैलेंस शून्य हो जाता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। ब्यूरो

डाकघर में 500 रुपये में बचत खाता खुल जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि एक डाकघर में एक ही बचत खाता खुलवा सकते हैं। इस समय डाकघर में बचत खाते पर सालाना ब्याज दर 4 फीसदी है। इसे एकल (सिंगल) या संयुक्त (ज्वाइंट) में, 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग बच्चे के नाम पर और दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए खुलवा सकते हैं।

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डाकघर में बचत खाते पर चेक/एटीएम सुविधा, नॉमिनेशन सुविधा, खाते को एक डाकघर से दूसरे में ट्रांसफर की सुविधा, इंट्रा ऑपरेबल नेटबैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग सुविधा, बचत खाते के बीच ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध है। खाते को एक्टिव रखने के लिए तीन साल में कम-से-कम एक बार निकासी या जमा करना जरूरी है।

डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश की गई पूरी राशि 100 फीसदी सुरक्षित रहती है। इसकी जमाओं पर सॉवरेन गारंटी होती है। इसका मतलब है कि अगर डाकघर खाताधारकों का पैसा लौटाने में विफल रहता है तो सरकार निवेशकों के पैसों की गारंटी लेती है।

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