उत्तर प्रदेश

शराब तस्करों का नया पैंतरा, होंडा सिटी कार से हो रहीं थी ,थाना मड़िहान, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मंहगी ब्रांडेड शराब की तस्करी, ऐसे खुला भेद !  1

मीरजापुर -: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पुलिस और आबकारी विभाग की लाख बंदिशों के बाद भी शराब तस्कर बेख़ौफ़ कर अवैध शराब की तस्करी में लिप्त हैं। जिनके आका हर बार पुलिस को गच्चा देकर बच निकल रहें हैं। रविवार को पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए  होण्डा सिटी कार में छिपाकर अवैध रूप से परिवहन की जा रही अलग-अलग ब्राण्ड की 310 बोतल अंग्रेजी शराब अनुमानित कीमत ₹ 20 लाख के साथ 02 अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा द्वारा जनपद में अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे |
                    अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में थाना मड़िहान, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन मुनेन्द्र पाल के नेतृत्व में 4 मई 2025 को थाना मड़िहान, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना मड़िहान क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोपलपुर नहर पुलिया के पास से संदिग्ध होण्डा सिटी कार सवार मोहम्मद जावेद पुत्र साबिर अहमद निवासी गोसाई टोला बोरिंग रोड़ थाना पाटलिपुत्र जनपद पटना बिहार व राहुल कुमार पुत्र राजू राय निवासी आलमपुर थाना दीदारगंज जेथुली जनपद पटना बिहार को गिरफ्तार किया गया।
मौके से बरामद वाहन होण्डा सिटी कार की जब तलाशी ली गयी तो कार की डिग्गी में लदी कुल 310 बोतल अंग्रेजी शराब जॉनी वॉकर रेड लेबल 76 बोतल, 750ml, रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट—144बोतल/750ml, ब्लेंडर प्राइड—58बोतल/750ml, मैजिक मोमेंट्स—32 बोतल/ 750ml  व 02 अदद नम्बर प्लेट बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर धारा 318(4) बीएनएस व 63/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार शराब तस्करों को जेल भेजा जा गया है तथा अंग्रेजी शराब तस्करी में प्रयुक्त होण्डा सिटी कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

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