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रसोइया भर्ती का बदला नियम, अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा चयन !

सुपौल -: प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में रसोइया सह सहायक के चयन में बदलाव किया गया है। अब चयन से पूर्व ही रसोइया सह सहायक को मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। इसमें उन्हें यह बताना होगा कि वह किसी भी असाध्य या संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं है। यह प्रमाण पत्र उन्हें जिला में पदस्थापित किसी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बनाकर सत्यापन उपरांत चयन समिति को देना होगा। इसके बाद ही समिति किसी पुरुष या स्त्री को रसोइया सह सहायक के रूप में चयन कर सकेगा।

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सरकारी स्कूल में रसोइया भर्ती का बदला नियम, अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा चयन

 मध्याह्न भोजन योजना में रसोइया सह सहायक के चयन में बदलाव किया गया है। अब चयन से पहले उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें यह बताना होगा कि वे किसी असाध्य या संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। इसके अलावा मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की सहायता दी जाएगी और प्रतिवेदन दो महीने के अंदर भेजना अनिवार्य होगा।

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