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कटे विधुत कनेक्शन को स्वेच्छा से जोड़ने के अपराध में 16000 रू अर्द्ध दण्ड का जुर्माना और अर्द्ध दण्ड न जमा करने पर 2 माह का कारावास !

विचार सूचक – (राजू गोस्वामी ) -फतेहपुर –  कटे विधुत कनेक्शन को स्वेच्छा से जोड़ने के अपराध में 16000 रू अर्द्ध दण्ड का जुर्माना और अर्द्ध दण्ड न जमा करने पर 2 माह का कारावास  ,जिसमे 16000 रूअर्द्ध दंड जमा किया। मैनपुरी स्पेशल जज ईसी एक्ट न्यायालय में विद्युत चोरी केसो की सुनवाई होती है जिसमें कटे हुए नलकूप विद्युत कनेक्शन को अवैध रूप से जोडकर संचालन करने पर ₹16000 रू अर्थदंड का जुर्माना सुनाए गया और जमा ना करने पर 2 माह का कारावास की सजा सुनाई जिसमें अभियुक्त द्वारा ₹16000 का जुर्माना न्यायालय में जमा किया गया घटना दिनांक 19 नबम्बर2017 की है

अरविंद कुमार अभियंता द्वारा सरदार सिंह के नलकूप कनेक्शन पर विद्युत चेकिंग की गई थी जिसमें 142121 रुपए का विद्युत का बिल बकाया होने के कारण पूर्व में कनेक्शन काट दिया था जिसे 19 नबम्बर 2017 को पुनः चेकिंग के दौरान कृपाल सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी खेड़ा महान थाना करहल बिना बिल जमा किए अपनी स्वेच्छा से कटे हुए नलकूप कनेक्शन को जोड़कर संचालन कर रहा था नलकूप चोरी की रिपोर्ट करहल में अरविंद कुमार जी द्वारा दर्ज कराई थी पुलिस विवेचना मेंगवाहन ,

मौका निरीक्षण के आधार पर आरोप विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के तहत माननीय न्यायालय ईसी एक्ट न्यायालय किया गया जिसमें कृपाल सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत कराई तथा अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र दिया कि वह अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है और मुकदमा लड़ना नहीं चाहता गरीब व्यक्ति है कम से कम जुर्माना से दंडित कर लेकर मुकदमा समाप्त करने की मांग की जिस पर विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने न्यायालय को बताया कि कृपाल सिंह द्वारा अपने पिता के नलकूप कनेक्शन का विद्युत का बिल और राजस्व का निर्धारण विद्युत विभाग में जमा कर दिया है ज

मार्च 2023 तक का बिल जमा है किंतु दिनांक 19 नबम्बर 2017 को अवैध रूप से कनेक्शन जोड़कर नलकूप संचालन कर रहे थे इसके लिए अधिक से अधिक जुर्माना से दंडित करते हुए अधिकतम सजा की मांग की इस पर न्यायाधीश स्पेशल जज मीता सिंह द्वारा कृपाल सिंह के जुर्म इकबाल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए ₹16000 अर्थदंड से दंडित किया अर्द्ध दण्ड जमा करने की स्थिति में 2 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई इस पर अभियुक्त कृपाल सिंह द्वारा न्यायालय में अर्द्ध दण्ड ₹16000 जमा किया गया ।