- अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह की याचिका हुई मंजूर
- जेएम द्वितीय कोर्ट ने स्वीकार की याचिका
अयोध्या. मंदिर मस्जिद केस में बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह की याचिका पर जेएम सेकंड की अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने थाना राम जन्मभूमि को आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर केस दर्ज कर न्यायालय को अवगत करवाएं। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए जेएम सेकंड ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया।
वर्तिका सिंह ने धारा 156/3 के तहत जेएम द्वितीय न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें इकबाल अंसारी पर देशद्रोह व कई अन्य मामलों में केस दर्ज करने की मांग की गई थी। पूरा मामला 3 सितंबर की उस घटना को लेकर है, जिसमें वर्तिका सिंह मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी से राम मंदिर को लेकर बात करने पहुंची थी। अंसारी ने वर्तिका पर कथित हाथापाई का आरोप लगाकर उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया था।
जिस पर पुलिस ने वर्तिका सिंह को कस्टडी में लेकर 4 घंटे बिठाए रखा और लखनऊ भेजा था। वर्तिका सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील संगीता सिंह ने पैरवी की। एडवोकेट संगीता सिंह ने कहा कि अंसारी ने वर्तिका पर फर्जी आरोप में केस दर्ज कर उत्पीड़ित किया, साथ ही वर्तिका के साथ बातचीत में देश के खिलाफ कई बातें कहीं। आरोप लगाया कि वर्तिका की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसलिए धारा 156 (3) के तहत याचिका जेएम सेकंड के कोर्ट में दायर की गई थी। जिस पर कोर्ट ने अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।