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पुलिस पर लगा धारा बदलने का आरोप

 उन्नाव।  नगर के चर्चित सब्जी विक्रेता फैसल हत्याकांड में विवेचक ने अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302 को बदलकर धारा 304 के अंतर्गत आरोप पत्र अदालत भेजा था। अदालत ने आरोप पत्र को मानने से इनकार कर दिया और  घटना में शामिल आरक्षी और होमगार्ड के विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत मुकदमे का परीक्षण किए जाने आदेश पारित कर दिया।
ज्ञात हो कि बीते दिनांक 21 मई को नगर के मोहल्ला भटपुरी निवासी फैसल पुत्र इस्लाम हुसैन नगर की सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा था। तभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का हवाला देकर कोतवाली के सिपाही विजय चौधरी और सीमावत तथा होमगार्ड सत्य प्रकाश तीनों बुलेट मोटरसाइकिल से फैशन की दुकान पर पहुंचे और उसे बाइक पर बैठाकर कोतवाली ले आए। कोतवाली में ही फैसल अचानक बेहोश हो गया। आरक्षी और होमगार्ड दोनों सब्जी विक्रेता फैसल को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे।जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सूचना मिलते ही नागरिक उग्र हो उठे थे। तब पुलिस ने दोनों आरक्षियों और होमगार्ड के विरुद्ध कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर दी थी।
बाद में पुलिस ने जांच के दौरान सिपाही सीमावत को निर्दोष घोषित कर दिया था। जबकि धारा 302 के तहत आरक्षी विजय चौधरी तथा होमगार्ड सत्य प्रकाश को जेल भेज दिया था। लेकिन विवेचना के दौरान विवेचक ने आरक्षी और होमगार्ड के विरुद्ध धारा 302 के बजाय धारा 304 के तहत आरोप पत्र अदालत भेजा था। जब बीते 2 दिसंबर को न्यायालय के समक्ष पत्रावली पेश हुई तो अदालत ने विवेचक द्वारा भेजे गए आरोप पत्र को संज्ञान में लेने से इनकार कर दिया और आदेश पारित कर दिया कि घटना में शामिल आरक्षी और होमगार्ड के विरुद्ध धारा 302 के तहत ही मुकदमे का परीक्षण किया जाएगा।