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( पैराग्लाइडिंग)
( पैराग्लाइडिंग)

दो लोगों की मौत के बाद कांगड़ा प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग पर लगाई रोक

शिमला. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग ( पैराग्लाइडिंग)  दुर्घटना के दौरान दो लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

अधिकारी ने बताया कि कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी है. जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर और पायलट का पंजीकरण व उन्हें यूनिक कोड जारी किया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जिंदल लगभग एक पखवाड़े में प्रतिबंध आदेश की समीक्षा करेंगे. कांगड़ा के बीर बिलिंग में ग्लाइडर को धक्का दे रहा एक हेल्पर रस्सी में फंस गया था, जिससे ग्लाइडर का संतुलन बिगड़ गया. दोनों युवक 25-30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस दौरान पायलट को चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.लगातार हो रहे हादसे, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी है. जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर और पायलट का पंजीकरण व उन्हें यूनिक कोड जारी किया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है.
गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व भी बीड़-बिलिंग घाटी में इस तरह के हादसे पेश आए हैं. एक हादसे में टेंडम फलाइट के दौरान हारनेस खुलने से एक व्यक्ति के उंचाई से गिरने से मौत हो गई थी. इसी तरह एक बच्चे की बिलिंग जाते समय सड़क दुर्घटना में भी एक व्यक्ति की जान चली गई थी. हाईकोर्ट ने सु-मोटो भी लिया था और सभी जिलों के एसपी समेत टूरिज्म अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया था. लोगों की सुरक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है. लेकिन बीड़ में हादसे थम नहीं रहे हैं.