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ट्रेन में रिजर्व टिकट कैंसिल कराने से पहले जान लें ये नियम

नई दिल्ली: अगर आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया है और अब किसी वजह से उस रिजर्वेशन को रद्द कराना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. अगर आप टिकट कैंसिल करवाने के पहले रेलवे के ये खास नियम जान लेंगे तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे. दरअसल, टिकट कैंसिल से पहले आपको समय का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है. ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले बुक टिकट रद्द कराने पर आपको टिकट के मूल्य का कुछ पैसा वापस मिलता है लेकिन अगर 30 मिनट से कम का वक्त बाकी रह गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. आइए जानते हैं रेलवे के नियम.

रिजर्वेशन क्लास और टाइमिंग के हिसाब से अलग-अलग हैं. ऐसे में, कनफर्म टिकट कैंसिल कराने पर आपको कितना रिफंड मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी erail.in से भी ली जा सकती है. erail.in के होम पेज पर रिफंड का सेक्शन है जिसमें रिफंड की पूरी गाइडलाइंस बताई गई है. यहां विजिट कर आप सारी जानकारी ले सकते हैं.

रेलवे के नियम के अनुसार, अगर आपके पास कनफर्म टिकट है और ट्रेन में रिजर्व टिकट को आप कैंसिल कराना चाहते हैं लेकिन ट्रेन छूटने में 4 घंटे से कम का वक्त रह गया है तो आपको रिफंड के तौर पर कुछ भी नहीं मिलेगा. 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा होने पर आपको 50 फीसदी तक रिफंड मिल सकता है. यानी अगर आप टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो समय का खास ध्यान रखें.

अगर टिकट कनफर्म है और ट्रेन खुलने से 12 घंटे पहले और 48 घंटे पहले के बीच टिकट कैंसिल किया जाए है तो रेलवे प्रत्येक पैंसेजर पर टिकट मूल्य का न्यूनतम 25 प्रतिशत या टिकट कैंसिल कराने पर प्रति पैसेंजर 60 रुपये में से जो ज्यादा होगा, वह चार्ज लेगा.

अगर आपका टिकट कनफर्म हो गया है और ट्रेन खुलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराया जा रहा है तो रेलवे टिकट क्लास के हिसाब से अलग-अलग चार्ज वसूलता है. सेकंड क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर प्रति पैसेंजर 60 रुपये, सेकेंड क्लास स्लीपर पर 120 रुपये, एसी-3 पर 180 रुपये, एसी-2 पर 200 और फर्स्ट AC एग्जक्यूटिव क्लास पर 240 रुपये का चार्ज कटता है.

अगर आपने स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन कराया है और आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है या फिर आरएसी है तो आपको ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले ही टिकट कैंसिल कराना होगा. 30 मिनट से पहले टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे प्रति यात्री 60 रुपये का शुल्क वसूलता है.