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दंगा भड़काने के दोषी ठहराए गए आप के दो विधायक, क्या जाएगी दोनों की विधायकी ?

आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दिल्ली की एक अदालत ने दंगा भड़काने, पुलिस पर हमला करवाने का दोषी पाया है। दोनों विधायकों समेत सभी छह दोषियों को कोर्ट 21 सितंबर को सजा का सुनाएगा। दोषी पाए गए विधायकों में अखिलेशपति त्रिपाठी और संजीव झा शामिल हैं। अखिलेशपति मॉडल टाउन से और संजीव झा बुराड़ी से विधायक हैं। आखिर ये मामला क्या है? दोनों विधायकों पर कौन सा जुर्म साबित हुआ है? जिन धाराओं में दोनों विधायक दोषी पाए गए हैं उनमें उन्हें सजा क्या मिल सकती है? आइए जानते हैं… मामला 2015 का है। जिसमें आप कार्यकर्ताओं के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

पहले घटना के बारे में जान लीजिए

मामला 2015 का है। दरअसल, बुराड़ी इलाके में दो बच्चों के साथ जबरदस्ती का मामला सामने आया था। मामले की शिकायत लेकर स्थानीय लोग थाने पहुंचे। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस दुष्कर्म के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संजीव झा और अखिलेशपति त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए। दोनों की पुलिस से तीखी नोंकझोक हुई। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनपर राइफल तान दी। मामला इतना बढ़ा कि तोड़फोड़ शुरू हो गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला भी कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

नौ पुलिसकर्मी घायल हुए, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुईं

इस झड़प में नौ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आप के कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी थी। पुलिस के अनुसार, कार्यकर्ताओं की भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। इसके बाद उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बवाल में चार-पांच गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं थीं। तब पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था और दोनों विधायकों समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों के खिलाफ आरोप तय हो गए।

विधायकों के खिलाफ कौन-कौन सी धाराएं लगीं?

बवाल के बाद पुलिस ने आप के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी, संजीव झा समेत कई कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की। सात साल से ये मामला दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों विधायकों को आईपीसी की धारा 147, 186, 332 और 149 के तहत दोषी करार दिया है। अब इन्हीं धाराओं के तहत दोनों को सजा सुनाई जाएगी।