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एसपी के आदेश पर चालबाजों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज

बिजनौर। नजीबाबाद नगर के मोहल्ला सेवाराम निवासी संजीव गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र ने एसपी बिजनौर को तहरीर देकर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपयों की जमीन के एक ही दिन में 9 दिन में कराने के मामले पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला सेवाराम स्ट्रीट निवासी संजीव कुमार गुप्ता पुत्र रमेश चंद्र ने एसपी बिजनौर को बताया कि प्रार्थी आलोक कुमार सिंघल पुत्र कैलाश चंद्र सिंघल वे सुमित गुप्ता पुत्र सुरेश चंद्र व परमजीत पुत्र कश्मीर सिंह निवासी मोहल्ला मकबरा ने बनाई थी और नियम अनुसार 25 फरवरी 2010 को चित फंड सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय मुरादाबाद में रजिस्ट्रेशन कराया जिसमें चारों को फर्म के लाभांश का बराबर का हिस्सेदार बनाया था लेकिन 1 अप्रैल 2010 को फर्म के एक पार्टनर सुमित गुप्ता ने अपनी मां मंजू गुप्ता से हम साथ होकर ना जाए मुनाफा कमाने के लिए हम तीनों पार्टनर आलोक सिंघल पुत्र कैलाश चंद्र सिंघल व परमजीत सिंह के नाम से फर्जी शपथ पत्र बनाकर हम तीनों पार्टनर को फर्म से अलग कर सुमित गुप्ता ने स्वयं में मां को पार्टनर दर्शाते हुए सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर 28 अप्रैल 2010 को उक्त फार्म की फर्जी डीडी पंजीकृत कराई जब अन्य पार्टनर आलोक सिंघल पुत्र कैलाश चंद्र सिंघल ने परमजीत को पता चला तो सुमित के खिलाफ मुआवजा संख्या 558 – 2013 को थाना सिविल लाइन मुरादाबाद में मुकदमा लिखाया जो न्यायालय में विचाराधीन है जिस पर 27 अगस्त 2013 को सहायक रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटीज एवं चिट्स मुरादाबाद ने आदेश किया कि उक्त साईं ट्रेडर्स के भागीदारी में विवाद की स्थिति है जिसके चलते सुमित उसकी मां द्वारा पूर्व व वर्तमान में बीके रिया अनुबंध बैनामा पर इस कार्यालय में सुनवाई के उपरांत अंतिम निर्णय तक रोक लगाई गई है।