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10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जमा करने के उपरान्त ही नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा सकता है !

उप जिलाधिकारी अतर्रा ने बताया है कि जनपद बांदा की तहसील अंतर्रा के निम्नलिखित ग्राम सभाओं में निहित तालाब / पोखर / मीनाशयो एवं जल प्रणालियों का दस वर्षीय मत्स्य पालन / जल जात पदार्थ के उत्पादन के प्रयोजनार्थ पट्टा आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों के मध्य नीलामी उ०प्र०रा० संहिता नियमावली 2016 में निहित प्राविधानों के आधीन धारा 61 के नियम 57 की उप धारा 1 से 15 में किये गये प्राविधान के तहत तहसील कार्यालय अतर्रा के सभागार में दिनांक 14.07.2023 को समय दोपहर 01 बजे से सांयकाल 04 बजे तक नीलाम अधिकारी अतर्रा की उपस्थिति में की जायेंगी। नीलामी के पूर्व बोली बोलने के लिये आरक्षित बोली की 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जमा करने के उपरान्त ही नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा सकता है। नीलमी की बोली 20000 से कम क्षेत्रफल के तालाबों क नीलामी रूपये 5000.00 प्रति हे0 एवं 2.000हे0 या इससे बड़े तालाबों की नीलामी 10000 प्रति हे0 की दर से कम पर नही होगी। निम्न तालिका के अतिरिक्त विभिन्न ग्राम सभाओं के पट्टटे हेतु अवशेष तालाबों की नीलामी / पट्टटा आवंटन भी समिति की सहमति से किया जा सकता है । निम्न तालिका में इंगित निम्न तालाबों की नीलामी उक्त तिथि को नही हो पायेगी तो उनकी नीलामी / मत्स्य पालन आवंटन द्वितीय व चतुर्थ शुक्रवार को राजकीय कार्य दिवस में निरन्तर तब तक की जायेगी, जब तक सूची में अंकित तालाबों के निस्तारण की कार्यवाही पूर्ण न हो। आवंटन हेतु प्रस्तावित तलाबों क विवरण निम्नवत है-

कुसमा, खटौरा, तेन्दुरा, लोधौरा, बुढौली, गजपतिपुरकला, अतर्रारूरल, बल्लान, ओरनरूरल, अनथुवा, पारा बाघा, अमवां, सिकलोढी, महुआ, मकरी, संग्रामपुर, जबरापुर बघेलाबारी, खेरिया, तुर्रा, ओरहा. शाहपुरसानी, डभनी, जमरेही चन्द्रायल, घूरी आऊ, इटरामिलौली, नगनेधी, खम्हौरा, अधरोरी, उमरेहण्डा, डोंगरी, गडांव, बरसंडाबुजुर्ग, बिगहना, हस्तम चौसड, महुटा, पवई, खुरहण्ड, करगेहना, बिसण्डारूरल, महोतरा, दिखितवारा, बदौसा, पौहार, नगवारा, पुनाहुर, छिबांव पिण्डखर, सहेवा, ऐचवारा।

एतद् द्वारा समस्त सम्बन्धित ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है कि मत्स्य पालन नीलामी हेतु पात्र व्यक्ति नियत तिथि को वांछित अभिलेख व आवेदन पत्र प्रस्तुत कर खुली नीलामी में भाग ले सकते है।