Breaking News

आपराधिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र तय करने का निर्देश !

प्रयागराज – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट को फांसी, उम्रकैद तथा पांच वर्ष से अधिक दंड वाले आपराधिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है। कहा है कि यदि हाईकोर्ट या सत्र अदालत से सुनवाई पर रोक है तो मासिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाए। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने अश्वनी उपाध्याय केस में सुप्रीम कोर्ट के नौ नवंबर 2023 को दिए गए आदेश के अनुक्रम में स्वतःकायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है,मामले में,अगली सुनवाई चार जनवरी 2024 को होगी।