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बेरोजगारों युवा स्वःरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु आवेदन करे

मैनपुरी- उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द ने बताया कि प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वःरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वःरोजगार (एम.वाई.एस.वाई.) योजना संचालित है, योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाईयों को अधिकतम रू. 25 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र की इकाईयों को रू. 10 लाख तक की परियोजनाओं को बैंकों से अनुदानयुक्त वित्त पोषित कराया जाता है, योजनान्तर्गत पात्रता हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो.

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आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो, आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था का चूककर्ता न हो एवं आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्य मंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वःरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो, आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक वार ही लाभान्वित किया जायेगां।
उन्होने ने योजनान्तर्गत अपने उद्यम स्थापित करने हेतु इच्छुक, पात्र व्यक्तियों, महिलाओं को सूचित किया है कि वह वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बेबसाइट पर ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र जैसे शैक्षिक योग्यता में कम से कम हाई स्कूल की मार्कशीट, मूल-निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, फोटो, स्केन किये हुए हस्ताक्षर, संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट, निर्धारित शपथ-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रपत्र अपलोड किये जायें।