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मोबाइल यूज करते दूसरी बार मिले तो देने होंगे 300 रु, अब ट्रैफिक रूल तोड़ा पड़ेगा ज्‍यादा जुर्माना

लखनऊ. कैबिनेट की बैठक में मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत जुर्माना बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ेगी। नए फैसले के तहत ही अब सिविल पुलिस भी जुर्माना वसूल कर सकेगी। हालांकि उनकी जिस क्षेत्र में तैनाती होगी वह उसी थाना क्षेत्र में जुर्माना वसूल सकेंगे। साथ ही कैबिनेट की बैठक में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाया गया है।
ये वसूल सकेंगे जुर्माना
-ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब आम आदमी से सिविल पुलिस भी जुर्माना वसूल सकेगी।
-ट्रैफिक पुलिस के गजेटेड ऑफिसर
-ट्रैफिक पुलिस के इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टर
-साथ ही ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल भी जुर्माना वसूल कर सकेंगे।
हेडफोन यूज किया तो 300 देना होगा जुर्माना
-गाड़ी पर हेडफोन यूज करते समय पहली बार पकडे जाने पर 100 रूपए जुर्माना देना होगा।
-दूसरी बार पकड़े गए 300 रूपए देना होगा।
-जबकि पहले यही शुल्क पहली बार में 100 रूपए था और दूसरी बार में 250 रूपए था।
मोबाइल यूज किया तो 300 देना होगा
-गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज किया तो पहली बार पकडे जाने पर 100 रूपए जुर्माना देना होगा।
-दूसरी बार पकडे गए 300 रूपए देना होगा।
-जबकि पहले यही शुल्क पहली बार में 100 रूपए था और दूसरी बार में 250 रूपए था।