जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि निगोशिएबुल इन्स्टूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 द्वारा मतदान के लिए निधार्रित दि. 05 दिसम्बर-22 दिन सोमवार को निवार्चन के प्रयोजन के लिए सावर्जनिक अवकाश

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