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देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में मौत की सजा पाए पाकिस्तानी नागरिक बरी
![Pakistani Citizen:](https://vicharsuchak.in/wp-content/uploads/2022/11/download-6.jpg)
देश Pakistani Citizen के खिलाफ युद्ध भड़काने दोषी युद्ध छेड़ने के जुर्म में मौत की सजा पाए दो पाकिस्तानी नागरिकों सहित लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकवादियों Pakistani Citizen को बरी कर दिया, जबकि उन्हें अन्य अपराधों के लिए सजा सुनाई।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय की खंडपीठ ने भारत सरकार के खिलाफ चारों दोषियों को युद्ध छेड़ने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत आरोपों से बरी कर दिया।
सजा देने वाली सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलों पर दिए अपने आदेश में आईपीसी की धारा 121 के तहत बरी किए जाने के मद्देनजर अपीलकर्ताओं को मिली मौत की सजा तथा 50-50 हजार रुपये के जुर्माने को रद्द किया जाता है।