उत्तर प्रदेश
उप कृषि निदेशक ने कृषकों को यंत्र क्रय की दी जानकारी
मैनपुरी – उप कृषि निदेशक डी.वी. सिंह ने बताया कि फसल अवशेष पराली प्रबन्धन तथा अन्य समस्त कृषि यंत्रों की योजना में क्रय किये जाने वाले 10 हजार रू. से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर सीरियल नम्बर उत्कीणर् एम्बोस्ड, लेजर कटिंग शासन स्तर से अनिवार्य किया गया है। जिसकी सूचना पूर्ण में शासन द्वारा समस्त कृषि यंत्र निमार्ता कम्पनियों को दी गयी है। उन्होने कृषकों को सूचित किया है कि अनुदान प्राप्त करने हेतु यंत्र पर सीरियल नम्बर उत्कीण (एम्बोस्ड, लेजर कटिंग) अनिवार्य रूप से यंत्र पर होने की दशा में अनुदान देय होगा, समस्त कृषक अनुदान प्राप्त करने हेतु यंत्र क्रय करते समय अवश्य ध्यान रखें।
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