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अखिलेश यादव और ओवैसी पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं !

ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और उस पर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इसपर आज एसीजेएम पंचम की अदालत में आदेश आ सकता है। इसमें अखिलेश यादव, सांसद अससुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। मामले में शनिवार को ही आदेश आने वाला था लेकिन किसी कारण नहीं आ सका था। वाराणसी के रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल वाद में मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने ज्ञानवापी में वजू स्थल के पास मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और शिवलिंग को लेकर बयानबाजी कर धार्मिक भावना भड़काने, नारेबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत शहर काजी और मौलवी पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में अदालत ने आदेश के लिए 17 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है।

मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक मामले में 27 को आ सकता है आदेश

ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर 27 अक्तूबर को आदेश आ सकता है। इस प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में चल रही सुनवाई शनिवार को पूरी हो गई। अदालत ने 18 अक्तूबर को सभी पक्षों को अपनी लिखित बहस दाखिल करने को कहा है। अदालत में किरन सिंह की तरफ से मानबहादुर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी ने दलीलें पेश कीं। वरिष्ठ अधिवक्ता मानबहादुर सिंह ने कहा कि वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो भी मुद्दा उठाया गया है, वह साक्ष्य व ट्रायल का विषय है।

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