लिंग परिवर्तन कराने की स्कॉटलैंड संसद की मंजूरी

18 की (gender change) बजाए में 16 साल की उम्र में स्कॉटलैंड सरकार संसद की ने लिंग परिवर्तन कराने की इजाजत देने के प्रस्ताव (gender change) को मंजूरी दे दी। लिंग पहचान सुधार (स्कॉटलैंड) विधेयक को पारित कर इसके पक्ष में 86 मत पड़े जबकि विरोध में 39 वोट।
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ब्रिटिश सरकार के साथ स्कॉटलैंड की नई तकरार विवादित कानून पर पाबंदी लगाने के विकल्पों पर विचार कर रही है।विवादित विधेयक को स्कॉटिश संसद की मंजूरी मिलने से सत्तारूढ़ स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP) में मतभेद नजर आया।
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ब्रिटिश सरकार स्कॉटलैंड के इस कानून से चिंतित है। विधेयक को वह ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति (रॉयल एसेंट) रुकवा सकती है। ऐसे में यह कानूनी रूप नहीं ले सकेगा। जेंडर चेंज कराने से पहले लिंग परिवर्तन विधेयक के अनुसार जेंडर डिस्फोरिया (Gender dysphoria) का चिकित्सा उपचार जरूरी नहीं होगा।
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स्कॉटलैंड के लोगों को पुरुष से महिला या महिला से पुरुष के रूप में लिंग परिवर्तन की 2005 से इजाजत है। जबकि नए विधेयक से किन्नरों ट्रांसजेंडर भी जेंडर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट (जीआरसी) आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।