त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किये जायें-जिला मजिस्ट्रेट
सुलतानपुर / जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय) रवीश गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देश के क्रम में जनपद सुलतानपुर में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का समय सारिणी के अनुसार वृहद पुनरीक्षण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 15 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2020 तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायतों अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही, बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण, उपर्युक्त कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी।
उन्होंने बताया कि बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि 01 अक्टूबर से 12 नवम्बर, 2020 तक, ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 01 अक्टूबर से 05 नवम्बर, 2020 तक, ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जॉच करने की अवधि 06 नवम्बर से 12 नवम्बर तक, ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना 13 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण व दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, 13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही 20 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक की जायेगी। निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन 29 दिसम्बर, 2020 को सम्पन्न होगा।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार व कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित किया जाये। उन्होंने निर्देशित किया है कि निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों को निम्न बातें ध्यान रखना होगा। अपने मोबाइल पर आरोग्य एप्प डाउनलोड रखना होगा, कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाये, तो फेस मास्क अवश्य लगाये रखना होगा। किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए 02 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी।
उन्होंने कहा कि अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जायेगा। सेनेटाइजर की शीशी साथ में रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात हाथों को सेनेटाइज किया जायेगा। कार्मिंक कन्टेनमेण्ट जोन में नहीं जायेंगे। कन्टेनमेण्ट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हों या कोविड-19 पाजिटिव हों, तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथा स्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है।