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Bulldozer Action Case : अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई…

नई दिल्ली। Bulldozer Action Case : अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई… उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चाइस की तरह बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। इसपर सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है और केवल भारतीय समुदाय है।

Bulldozer Action Case : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई रोकने से किया इनकार

सालिसिटर जनरल ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है। वहीं दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामा में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है।

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यूपी सरकार ने उन्हीं लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सरकार ने कहा कि छद्म याचिकाएं दाखिल कर अवैध निर्माण करने वालों को बचाने की योजना चल रही है। यूपी सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज में ध्वस्तीकरण का मामला लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट में इसे लाने की जरूरत है।

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यूपी सरकार ने कहा कि सहारनपुर मामले में बिना नोटिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की दलील को सरकार ने पूरे सबूत के साथ दिया है। इसी वजह से अन्य तरीकों का सहारा लिया जा रहा है ताकि अवैध निर्माण करने वालों के साथ-साथ हिंसा तोड़फोड़ में शामिल आरोपियों का भी बचाव किया जा सके।

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