उत्तर प्रदेशमनोरंजन
‘रेप्ड वुमन’ पर दिया था बयान, कोर्ट ने दिया सलमान पर केस दर्ज करने का आदेश

कानपुर/लखनऊ.‘रेप्ड वुमन’ पर बयान देने को लेकर सलमान खान के खिलाफ लखनऊ और कानपुर में याचिका दायर की गई है। वादी ने कहा है कि सलमान ने 21 जून को बयान दिया था, सुल्तान की शूटिंग के बाद उन्हें ‘रेप्ड वुमन’ जैसा महसूस हुआ।’, यह विक्टिम वुमन का अपमान है।
कानपुर के एडवोकेट ने की शिकायत
– कानपुर के एडवोकेट मनोज दीक्षित ने कहा, ‘मैंने सोचा कि सलमान को रेप की फीलिंग के बारे में कैसे पता। वह शादीशुदा भी नहीं हैं।
– उन्होंने महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाई है।
– उनका कमेंट महिला विरोधी, बेइज्जत और घटिया मानसिकता को दर्शाता है।
– इंडियन पीनल कोड की धारा 294 और 509 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है।
– अदालत ने इसका संज्ञान लिया है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है।’
– कोर्ट में 14 जुलाई को उनका बयान दर्ज होगा।
– कानपुर के एडवोकेट मनोज दीक्षित ने कहा, ‘मैंने सोचा कि सलमान को रेप की फीलिंग के बारे में कैसे पता। वह शादीशुदा भी नहीं हैं।
– उन्होंने महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाई है।
– उनका कमेंट महिला विरोधी, बेइज्जत और घटिया मानसिकता को दर्शाता है।
– इंडियन पीनल कोड की धारा 294 और 509 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है।
– अदालत ने इसका संज्ञान लिया है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है।’
– कोर्ट में 14 जुलाई को उनका बयान दर्ज होगा।
लखनऊ में भी हुई शिकायत
– वहीं, लखनऊ के समाजसेवी रफत जमाल की ने भी कोर्ट में इस मामले में शिकायत की है।
– इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ की अदालत ने वादी को आदेश दिया है कि वह 23 जून को स्पष्ट करें कि परिवाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किस प्रकार पोषणीय है।
– वहीं, लखनऊ के समाजसेवी रफत जमाल की ने भी कोर्ट में इस मामले में शिकायत की है।
– इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ की अदालत ने वादी को आदेश दिया है कि वह 23 जून को स्पष्ट करें कि परिवाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किस प्रकार पोषणीय है।
तीन महीने से एक साल तक है जेल का प्रावधान
आईपीसी 509 ‘वुमन शेम का अपमान और अनादर करने के उद्देश्य से कुछ कहने’ के लिए है। इसमें 1 साल के जेल तक की सजा है। वहीं, धारा 294 सार्वजनिक रूप से महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने के लिए, इसमें 3 महीने के जेल तक का प्रावधान है।
आईपीसी 509 ‘वुमन शेम का अपमान और अनादर करने के उद्देश्य से कुछ कहने’ के लिए है। इसमें 1 साल के जेल तक की सजा है। वहीं, धारा 294 सार्वजनिक रूप से महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने के लिए, इसमें 3 महीने के जेल तक का प्रावधान है।