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कहा- तीस्ता पर एक्शन की मिली सजा, गृहमंत्रालय के अफसर के घर CBI की रेड
गाजियाबाद.मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। उन पर करप्शन का केस दर्ज किया गया है। वहीं, जोशी ने मंगलवार को कहा कि उनके खिलाफ करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति नहीं मिली है। जाेशी के मुताबिक, उन्हें उनकी ईमानदारी की सजा मिली है, क्योंकि उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन की तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एक्शन लिया। फिलहाल सीबीआई ने उन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशंस ले रहे थे विदेशों से चंदा…
– दरअसल, सीबीआई ने एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशंस को नोटिस जारी किया था।
– ये ऑर्गनाइजेशंस विदेशों से चंदा ले रहे थे।
– मामले में आनंद जोशी और कुछ अनाम लोगों के खिलाफ करप्शन का केस दर्ज किया गया।
– इन पर आरोप है कि ये लोग कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल थे।
– इन पर आरोप है कि ये लोग कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल थे।
रिश्वत लेने का आरोप
– ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने कुछ एनजीओ से अचल संपत्तियों और कुछ निजी कंपनियों के बदले कथित रूप से रिश्वत ली थी।
– इसके बाद सीबीआई ने आनंद जोशी के 4 परिसरों में छापेमारी की।
– बता दें, ये मुद्दा उस वक्त सामने आया, जब सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के 2 संगठनों के खिलाफ कथित एफसीआरए उल्लंघन से जुड़ी फाइलें गृह मंत्रालय से गुम हो गई थीं।
– हालांकि, फाइलें खोज ली गईं और एफसीआरए विंग में रख दी गईं, लेकिन सीबीआई से मामले की जांच करने को कहा गया।
– इसके बाद सीबीआई ने आनंद जोशी के 4 परिसरों में छापेमारी की।
– बता दें, ये मुद्दा उस वक्त सामने आया, जब सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के 2 संगठनों के खिलाफ कथित एफसीआरए उल्लंघन से जुड़ी फाइलें गृह मंत्रालय से गुम हो गई थीं।
– हालांकि, फाइलें खोज ली गईं और एफसीआरए विंग में रख दी गईं, लेकिन सीबीआई से मामले की जांच करने को कहा गया।
गृह मंत्रालय ने तीस्ता के ट्रस्ट का लाइसेंस किया था निलंबित
– सूत्रों ने बताया कि तीस्ता के ‘सबरंग ट्रस्ट’ नाम के एनजीओ की फाइलें उस वक्त गुम हो गईं, जब गृह मंत्रालय ने उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया।
– इसके बाद गृह मंत्रालय ने 09 सितंबर 2015 को सबरंग ट्रस्ट का लाइसेंस निलंबित कर दिया और फर्म से जवाब मांगा।
– जवाब नहीं देने पर 180 दिन में उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता।
– इस पर तीस्ता ने अपना जवाब अक्टूबर में दाखिल कर दिया।
– गृह मंत्रालय की ओर से दी गई समय सीमा इस साल मार्च में खत्म हो गई।
– इसके बाद गृह मंत्रालय ने 09 सितंबर 2015 को सबरंग ट्रस्ट का लाइसेंस निलंबित कर दिया और फर्म से जवाब मांगा।
– जवाब नहीं देने पर 180 दिन में उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता।
– इस पर तीस्ता ने अपना जवाब अक्टूबर में दाखिल कर दिया।
– गृह मंत्रालय की ओर से दी गई समय सीमा इस साल मार्च में खत्म हो गई।