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अन्न दाता किसानों के सुविधा के लिए सीएससी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा की सुविधा शुरू कर दी गयी है

बाराबंकी। अन्न दाता किसानों के सुविधा के लिए सीएससी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा की सुविधा शुरू कर दी गयी है जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है जहाँ पर कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है अभी तक केवल गैर लोनी किसानों का बीमा सीएससी से होता था और लोनी किसानों का बीमा बैंको के माध्यम से होता था लेकिन अब किसान बैंक से प्रमाण पत्र ले कर किसी भी केंद्र से अपनी फसल का बीमा आसानी से करा सकते है जिसके लिए उनको बैंको के चक्कर काटने से भी निजात मिलेगा कोई भी किसान अपने गांव में खुले भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा कर योजना का लाभ ले सकते है क्या है फसल बीमा प्राकृतिक आपदा,कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना की शुरुवात की गई थी फसल का नुकसान होने की घटना के 7 दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान के लिए घोषणा करनी होती है जब कि 15 दिन के भीतर बीमित छेत्र में बीमा कंपनी व राज्य सरकार की संयुक्त कमेटी प्रभावित किसानो की फसल का निर्धारण करती है इसके बाद मुआवजा की घोषणा होती है क्या लगेंगे पेपर किसी भी किसान को फसल बीमा करने के लिए निकट के सीएससी केंद्र पर जा कर अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी,खसरा-खेतौनी,फसल बोने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ,मोबाइल नंबर और फसल संबंधी जानकारी दर्ज कर बीमा करा सकते है कैसे मिलेगा योजना का लाभ फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को ओलावृष्टि,प्राकृतिक आपदा ,जल भराव,प्राकृतिक आगजनी जैसी घटना होने पर कृषि विभाग और बीमा कंपनी के द्वारा संयुक्त सर्वे होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है किसान को बीमा करने के बाद उसका एक प्रिंट दिया जायेगा जिसमे कितनी राशि उसको देनी है यह लिखा रहता है किसान को फसल और रकबे के अनुसार प्रीमियम घटता और बढ़ता है सबसे कम 30 रुपये के भुगतान से बीमा शुरू है उसके अतरिक्त किसी को अलग से कोई चार्ज नही देना होता हैफसल बीमा के लिये कोई भी किसान सीएससी केंद्र ,कृषि विभाग,बैंक या नामित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपना बीमा करवा सकते है जिला प्रबंधक राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि किसान सभी सीएससी केंद्रों से अपनी फसल का बीमा करा सकते है जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त चार्ज नही देना होता है ।

आगामी 03.08.2020 को रक्षाबन्धन का पर्व मनाये जाने के सम्बन्ध मे कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है
बाराबंकी । सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आगामी दिनांक-03.08.2020 को रक्षाबन्धन का पर्व मनाये जाने के सम्बन्ध मे कोरोना प्राटोकाल का पालन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। रक्षाबन्धन के पर्व मे अनुमन्य राखी, चन्दन, चावल आदि ही स्वीकार किया जाएगा एवं उसको एक लिफाफे मे बन्दी का नाम व पिता का नाम एवं देने वाले परिजन का नाम व पता अंकित कराया जाएगा। खाद्य सामग्री / मिठाई इत्यादि को किसी भी दशा मे स्वीकार नही किया जायेगा। मुलाकाती परिजनो द्वारा पावती डेस्क (काउन्टर) पर तैनात कार्मिक के पास सामान एवं अपना सम्पूर्ण विवरण अंकित कराया जाय तथा सम्बन्धित बन्दी का नाम/पिता का नाम व विवरण इत्यादि अंकित कराया जाएगा। कारागार मे निरूद्ध बन्दियो की बहनो से प्रत्यक्ष मुलाकात वर्तमान मे प्रचलित कोरोना प्राटोकाल के अनुसार पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगी। रक्षाबन्धन के पर्व मे अनुमन्य राखी, चन्दन, चावल आदि दिनांक-01.08.2020 को सायंकाल 04:00 बजे तक ही कारागार पर कोविड-19 के नियमो व सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए स्वीकार किया जायेगा तथा उसे सैनेटाइज किये जाने के बाद रक्षाबन्धन पर्व के दिनांक-03.08.2020 को बन्दियो को वितरित किया जाएगा।

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