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बुलंदशहर गैंगरेप कांड: CBI जांच का आदेश दि‍या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने…

इलाहाबाद. बुलंदशहर गैंगरेप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को CBI जांच का आदेश दि‍या है। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने बुलंदशहर के SSP के हलफनामे पर सुनवाई की। उन्‍होंने स्वतः संज्ञान लेकर इस केस में पहल की थी।कोर्ट ने और क्‍या कहा…
– कोर्ट इस मामले में सरकार की ओर से अब तक की जांच से संतुष्‍ट नहीं हुई।
– यदि उसी हाईवे पर हुई पहले की घटनाओं को पुलिस ने गंभीरता से लि‍या होता तो मां-बेटी के साथ ऐसी शर्मनाक घटना नहीं हुई होती।
पकड़े गए हैं आरोपी
पुलि‍स ने सलीम बावरि‍या गैंग के तीन आरोपि‍यों को अरेस्‍ट कि‍या है।
– उनसे पूछताछ जारी है। पुलि‍स का कहना है कि‍ ये सभी प्रोफेशनल थे।
क्‍या है पूरी घटना
– पीड़ित परिवार ने बताया, “29 जुलाई की रात वे सभी नोएडा से शाहजहांपुर जा रहेे थेे। एनएच-91 पर दोस्तपुर गांव के पास डकैतों ने सड़क पर एक लोहे की रॉड को फेंक दिया था। हमें लगा कि कार का एक्सेल टूट गया है, इसलिए कार को सड़क किनारे रोका।”
– “तभी झाड़ियों से करीब एक दर्जन हथियारबंद डकैत बाहर निकल आए। ये लोग परिवार को कार समेत हाईवे से करीब 50 मीटर दूर खेतों में ले गए और बंधक बनाकर कैश, लाखों रुपए का सामान और महिलाओं के जेवर लूट लिए।”
– कार में बैठी परिवार की महिला और उसकी बड़ी बेटी से गैंगरेप किया।
– कार में एक महिला, उसकी दो बेटियां और परिवार के तीन पुरुष मौजूद थे।

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