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सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, नीट-पीजी काउंसलिंग में…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 को हरी झंडी दे दी है। ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। वहीं, ईडब्लूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस वर्ष प्रभावी रहेगा।

हालांकि, भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। मामले में अगली सुनवाई मार्च के दूसरे हफ्ते में की जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

इस साल जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटा

पीठ ने दो दिन की सुनवाई के बाद गुरुवार को मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि उसका आदेश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा और उसी के मद्देनजर नीट काउंसलिंग जल्द ही शुरू होनी चाहिए। शीर्ष अदालत के समक्ष मामला होने के कारण नीट-पीजी पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग रोक दी गई है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट पीजी 2021 के लिए विस्तृत ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है। इसे प्रस्तुत करने और आदेश को तैयार करने में कुछ समय लगेगा। तब तक नीट-पीजी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा के लिए वर्तमान मानदंड वैध माने जाएंगे। पीठ ने कहा कि हम पांडे समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं।

पंजाब हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुरक्षित रखे सभी रिकार्ड, अगली सुनवाई….

कार्यालय में दी गई नीट 2021 की विज्ञापन अधिसूचना के अनुरूप नीट पीजी और यूजी की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट पीजी और यूजी के लिए ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए बताए गए मानदंड का इस्तेमाल किया जाएगा। पांडेय समिति की रिपोर्ट इस विषय की अंतिम वैधता के अधीन होगी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने नीट-पीजी और यूजी में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस वर्ष 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए इस वर्ष के आवेदन स्वीकार होंगे और 3 मार्च, 2022 को होने वाली अंतिम ईडब्ल्यूएस सुनवाई पर संभावित तौर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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