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लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और विधायक सिमरजीत को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जाने क्या है मामला

नई दिल्ली। दुष्कर्म के मामले में आरोपित लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को एक हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब पुलिस को बैंस को एक हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की बेंच ने पंजाब राज्य से लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बैंस ने लुधियाना की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है।

दुष्कर्म मामला: पंजाब विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को सुप्रीम कोर्ट से राहत

जिसमें दुष्कर्म के आरोपों के खिलाफ एक मामले में पेश होने में विफल रहने के बाद उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। बता दें कि विधायक पर 44 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है। अदालत के आदेश पर पिछले साल 2021 के जुलाई महीने में केस दर्ज किया गया था। बैंस के नाम का वारंट जारी होने के बावजूद उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने के बाद पिछले दिनों अदालत ने कड़ी फटकार लगाई थी।

एक हफ्ते तक गिरफ्तारी से सुरक्षा

अदालत का कहना है कि दुष्कर्म के मामलों में देरी से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। सिमरजीत सिंह बैंस ने महिला के दुष्कर्म के आरोपों के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। पहले अदालत ने उन्हें तीन दिन के लिए गिरफ्तारी से राहत दी थी। इस बार भी विधायक बैंस आत्म नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

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गिरफ्तारी के आदेशों के कारण उन्होंने अपना नामांकन भी आनलाइन ही भरा था और ओथ भी अस्पताल में डाक्टर के जरिए दी थी। पीडि़ता ने उनकी गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है और इससे बचने के लिए ही विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

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