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यौन उत्पीड़न के आरोप में विवाहित व्यक्ति को पोक्सो कानून के तहत कुल 44 वर्ष की कैद 

उधगमंडलम। एक महिला अदालत ने बुधवार को यहां एक विवाहित व्यक्ति को 2017 में शादी का वादा कर 17 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में कुल 44 साल कैद की सजा सुनाई। पीड़िता यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती हो गयी थी। न्यायाधीश अरुणाचलम ने यह फैसला सुनाते हुए अभियुक्त एंटनी विनोद को पोक्सो कानून (बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण कानून) और भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत 44 साल की कैद की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक मालिनी प्रभाकर ने संवाददाताओं को बताया कि अभियुक्त को पोक्सो कानून की धारा 5 एल के तहत 20 साल, 5 जे के तहत और 20 साल, भादंसं की धारा 506 और धारा 351 के तहत दो-दो साल की सजा सुनायी गयी। उन्होंने कहा कि सभी सजा एक साथ चलेंगी। अभियोजन का आरोप था कि पहले से ही विवाहित 34 वर्षीय एंटनी विनोद ने 2017 में 12 वीं कक्षा की एक छात्र से दोस्ती की और उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपी ने पीड़िता का दो बार गर्भपात भी कराया।

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