पुलिस ने नंबर प्लेट के नियम उल्लंघन को लेकर एसयूवी की जब्त;

वाहन की नंबर प्लेट के साथ छेड़खानी करना भारी पड़ सकता है। हाल ही में पुलिस ने नंबर प्लेट के नियम उल्लंघन को लेकर 3 रेनो काइगर कॉम्पैक्ट एसयूवी जब्त की हैं। यह घटना महाराष्ट्र के इंदौर में हुई। इन सभी रेनो काइगर गाड़ियों पर एक जैसी नंबर प्लेट लगी हुई थी। जानकारी के मुताबिक, यह गाड़ियां कंपनी की डीलरशिप की थीं और इन पर 5 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था।
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ट्राफिक डीसीपी महेश चंद जैन, एडिशनल डीसीपी अनिल पाटिदार और उनकी टीम ने मिलकर एक रेनो काइगर (Renault Kiger) को पकड़ा था, जिसपर 5 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था। पूछताछ में ड्राइवर सही दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहा। ड्राइवर ने बताया कि यह डीलरशिप की डेमो कार है। इसलिए पुलिस ने डॉक्यूमेंट की जांच के लिए डीलरशिप जाने का फैसला किया।
डीलरशिप जानें पर वहां पुलिस को इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ दो और Renault Kiger गाड़ियां दिखीं। इनमें से किसी भी वाहन के जरूरी कागजात डीलरशिप पर नहीं मिल सके। इतना ही नहीं, जांच में पता लगा कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर रेड-लाइट उल्लंघन के 7 चालान पेडिंग भी थे। पुलिस ने तीनों ही गाड़ियों को तुरंत जब्त करा लिया।
जान लें नंबर प्लेट से जुड़ा यह नियम
हर वाहन के लिए एक खास रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाता है, जिसे आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। यह नंबर वाहन के चैसी नंबर और इंजन नंबर के साथ भी लिंक होता है। इसे RTO (रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफिस) जारी करता है। किसी क्राइम या चोरी की स्थिति में नंबर प्लेट के जरिए पुलिस वाहन को ट्रैक कर पाती है। नंबर प्लेट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने हाई-सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेश प्लेट (HSRP) पेश की हैं। कई राज्यों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि कुछ में जल्द ही कर दिया जाएगा। यह आसानी से हटाई नहीं जा सकती। इसमें यूनीक लेजर कोड और क्रोमियम-बेस्ड स्टैम्प दिया होता है। इसे आप सिर्फ अधिकृत डीलर्स से ही लगवा सकते हैं।