दिल्ली में लगे कई प्रतिबन्ध, शादी,अंतिमसंस्कार,धार्मिक कार्यक्रमों के लिए नई गाइडलाइन जारी
नई दिल्ली :अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अधिकांश सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेस्तरां, सिनेमाघरों, सार्वजनिक परिवहनों और शादी एवं अंतिम संस्कार जैसे समारोहों में लोगों की उपस्थिति की सीमा निर्धारित कर दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि नए नियम, रात्रि कर्फ्यू के साथ 30 अप्रैल तक लागू होंगे। प्राधिकरण ने दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
नए आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, सिनेमा हॉल और बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को छोड़कर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं होगा। ग्रेड- 1 से नीचे के सभी सरकारी कर्मचारी ज्यादातर रोटेशन के आधार पर घर से काम करेंगे। निजी कार्यालयों को काम के घंटे कम करने और घर से काम करने के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।
नए आदेश के मुताबिक, महाराष्ट्र के सभी हवाई यात्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना पाया जाता है, तो ऐसे यात्रियों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि, सरकारी अधिकारियों को छूट दी गई है यदि वे एसिम्प्टोमैटिक हैं।
जानें क्या है नई गाइडलाइंस
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध है,
अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है,
शादियों में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं,
50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, बार का संचालन किया जाएगा
महाराष्ट्र से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लानी आवश्यक है, जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा न होने पर 14 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन रहना होगा,
दिल्ली मेट्रो, डीटीसी, क्लस्टर बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी,
राष्ट्रीय, वैश्विक स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को छोड़कर स्विमिंग पूल बंद रहेंगे,
सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्स में केवल 50 प्रतिशत लोग बैठ सकेंगे,
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी,
इंट्रा-स्टेट और इंटर-स्टेट में लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।