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चुनाव आयोग ने तामुलपुर विधानसभा सीट पर मतदान स्थगित करने की बीपीएफ की अर्जी खारिज की

 

नयी दिल्ली । चुनाव आयोग ने असम की तामुलपुर विधानसभा सीट पर मतदान स्थगित करने की बीपीएफ की अर्जी रविवार को खारिज कर दी।

बीपीएफ ने दावा किया था कि उसके उम्मदीवार ने प्रलोभन के चलते भाजपा का दामन थाम लिया।

आयोग ने कहा कि कानून के मुताबिक इस स्तर पर मतदान केवल किसी पंजीकृत दल के उम्मीदवार के निधन के चलते ही स्थगित किया जा सकता है।

बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के उम्मीदवार रंगजा खुंगूर बसुमतारी के असम में विधानसभा चुनाव के बीच एक अप्रैल को भाजपा में शामिल होने के मुद्दे पर फ्रंट ने निर्वाचन आयोग का रुख किया था।

असम में तीसरे चरण के मतदान से पहले बसुमतारी ने अपनी पार्टी छोड़ दी और बृहस्पतिवार को वह भाजपा में शामिल हो गये। वह तामुलपुर विधानसभा सीट से बीपीएफ उम्मीदवार थे, जहां तीसरे चरण में छह अप्रैल को मतदान होगा।

चुनाव आयोग ने कहा कि सुनवाई के दौरान ऐसाा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जोकि यह साबित करे कि बसुमतारी भाजपा में शामिल हुए हैं अथवा उन्हें बीपीएफ से निकाला गया है।

पार्टी को दिए गए जवाब में आयोग ने कहा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पहले ही उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि इस स्तर पर मतदान को तभी स्थगित किया जा सकता है, जब किसी पंजीकृत दल के प्रत्याशी के निधन के चलते उसे अपना उम्मीदवार तय करना हो।

बसुमतारी ने आयोग के समक्ष कहा कि उन्होंने भाजपा से कोई सदस्यता संबंधी पत्र प्राप्त नहीं किया है और ना ही बीपीएफ से बर्खास्तगी या सदस्यता से निलंबित करने का कोई पत्र मिला है।

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