गुजरात / सरकार ने कम की यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि
- बिना हेलमेट बाइक चलाने और बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन चलाने पर 500 रु. जुर्माना
- बिना लाइसेंस चार पहिया वाहन चलाने पर 300 रु. और दो पहिया वाहन चलाने पर 2000 रु. जुर्माना
गांधीनगर. गुजरात सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि मंगलवार को कम कर दी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि नए मोटर वाहन कानून के तहत जुर्माने की राशि अधिकतम सुझाई गई है। मेरी सरकार ने काफी सोच-विचार करने के बाद इसे कम कर दिया है।
दरअसल, मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पास होने के बाद से ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक तगड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है।
राज्य सरकार ने जुर्माना घटाया
नए कानून के अनुसार बिना हेलमेट बाइक चलाने और बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन चलाने पर 1000 रु. के जुर्माने का प्रावधान है, जिसे सरकार ने घटाकर 500 रु. कर दिया है। सरकार ने बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 5000 रु. के बदले 2000 और बिना लाइसेंस कार चलाने पर 3000 रु. का जुर्माना निर्धारित किया है। रूपाणी ने कहा कि इस कटौती के बाद भी जुर्माना अभी भी नए मोटर वाहन कानून आने के पहले से 10 गुना ज्यादा है।
यहां जुर्माना भरने वालों को हेलमेट मिला
जहां एक ओर गुजरात सरकार ने जुर्माने की राशि में कटौती कर दी है, वहीं ओडिशा में जुर्माना भरने वालों को हेलमेट देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। जो लोग हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे हैं, उन्हें थैंक्यू कार्ड दिया जा रहा है। नए कानून के लागू होने के बाद से ही लोग लगातार इसके बहुत ज्यादा होने की बात कह रहे हैं।