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हॉरर फिल्म देखने के बाद महिला करने लगी अजीब हरकतें(डरावनी फिल्म)

बेंगलुरु. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 28 वर्षीय एक महिला को कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दावणगेरे में बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करने वाली यह महिला एक डरावनी फिल्म (डरावनी फिल्म) का रात 10.30 बजे का शो देखने के लिए मॉल गई थी, लेकिन शो खत्म होने के बाद भी घंटों तक वह मॉल में ही रुकी रही. मॉल के सिक्यूरिटी स्टाफ के मुताबिक, जब महिला को लगभग 2.30 बजे मॉल के अंदर ही देखा गया, तो उन्होंने उससे वजह पूछी. इस दौरान उसने सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया और फिर जब उन्होंने पुलिस बुलाई गई तो कथित रूप से महिला ने उन्हें भी नहीं बख्शा और पुलिसवाले के हाथों पर डांट काट लिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 12 अक्टूबर की है. पुलिस ने कहा कि महिला ने मॉल में इतनी देर तक रुकने की बताने से इनकार कर दिया और जब मॉल के कर्मचारियों ने उसे वहां से जाने के लिए मनाने की कोशिश की तो उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और साथ ही मॉल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया. महिला कोरमंगला में एक पेइंग गेस्ट में रहती है और उसे न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल में रखा गया है.

‘द नन- II’ देखने के लिए मॉल आई थी महिला
पुलिस ने कहा कि महिला हॉरर मूवी ‘द नन- II’ देखने के लिए कोरमंगला के नेक्सस मॉल गई थी, लेकिन कर्मचारियों ने उसे फिल्म खत्म होने के बाद भी मॉल के अंदर घूमते हुए पाया. पुलिस ने बताया कि जब उसे वहां से जाने के लिए कहा गया तो उसने कर्मचारियों और मॉल प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार किया और यहां तक कि सुरक्षा अधिकारियों पर भी हमला कर दिया.

इसके बाद मॉल प्रबंधक ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद वहां पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मौजूद एक सब-इंस्पेक्टर वहां पहुंचा. इसके बाद महिला को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की गई, लेकिन वहां भी उसने भागने की कोशिश की और पकड़े जाने पर एसआई का हाथ भी काट लिया और पुलिस को गालियां देते हुए एएसआई पर अपना जूता फेंक दिया.

पुलिस ने आगे कहा कि उससे यहां तक पूछा गया कि क्या वह किसी भी परेशानी के लिए मॉल अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती है. उसे चेतावनी भी दी गई कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपना आक्रामक व्यवहार जारी रखा.

महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 323, 324 और 504 के तहत लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और जानबूझकर अपमान करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि जब वह मॉल गई थी तो क्या उसे कोई परेशानी हुई थी.

 

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