कारगिल विजय दिवस पर शुरू हुई “वीर परिवार सहायता योजना 2025”, यूपी के सभी सैनिक कल्याण बोर्डों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित !

लखनऊ -: ( 26 जुलाई ) — देश की रक्षा में समर्पित वीर सैनिकों और उनके परिवारों को न्यायिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए कारगिल विजय दिवस के अवसर पर “वीर परिवार सहायता योजना 2025” का शुभारम्भ किया गया। इसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकान्त द्वारा शनिवार को किया गया।इस अवसर पर यह भी घोषणा की गई कि भारतवर्ष के समस्त राज्य एवं जिला सैनिक कल्याण बोर्डों में विधिक सेवा क्लीनिक की स्थापना की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और परिजनों को उनके संवैधानिक और विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में इस योजना को प्रदेशभर में लागू किया जा रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं वरिष्ठ न्यायाधीश व कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रदेश के प्रत्येक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में विधिक सेवा क्लीनिक की स्थापना की जा रही है। लखनऊ में इसकी शुरुआत राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड परिसर से की गई।कार्यक्रम में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर अतुल कुमार, अपर निदेशक कर्नल शैलेन्द्र उत्तम, कर्नल बलराम तिवारी, अतिरिक्त निदेशक विंग कमांडर परमिंदर कौर, विंग कमांडर मुकेश तिवारी सहित कई पूर्व सैनिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की ओर से सचिव मीनाक्षी सोनकर तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारीगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि वीर सैनिकों के परिवारों को विधिक लड़ाइयों में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े और उन्हें हर स्तर पर समुचित सहायता प्राप्त हो। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सेना के सेवाकालीन एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को सामाजिक न्याय के दायरे में प्रभावी संरक्षण मिल सकेगा