अपराध

नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20 साल की सजा,दोनों अभियुक्तों पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगा

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ब्यूरो रिपोर्ट,फतेहपुर:नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पास्को एक्ट कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने टेंट संचालक सहित दो आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है l साथ ही दोनों अब युक्त पर अदालत ने 30 -30 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है l सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदोरिया ने बताया कि 1 जून 2018 को हदगांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने बताया कि गांव के संजय उर्फ संजीव हुआ टेंट संचालक वकील सहित दोनों लोग सुबह करीब 8:00 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी को अगवा कर शहर के पक्का तालाब स्थित एक मकान में ले गए l

पराली को समीपवर्ती गौशाला को दान करें, गौशाला तक लाने, ले जाने का व्यय भार पंचायत वहन करेगी-जिलाधिकारी।

यहां दोनों दरिंदों ने मानवता को संसार करते हुए किशोरी के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया l इतना ही नहीं दोनों आरोपियों ने लड़की से घटना को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए l दूसरे दिन शाम को रोती बिलखती किशोरी घर पहुंच कर आप बीती सारी दास्तां परिजनों से बया की l इस पर 6 जून 2018 को पिता के पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया l घटना की विवेचना के बाद पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया l मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीडित सहित पांच गवाहों को अदालत में पेश किया गया l सच और पत्रावलियों के आधार पर कोर्ट ने घटना का जोशी ठहराते हुए आरोपियों को 20-20 साल की सजा के साथ 30 ₹30 हजार रूपये अर्थ दंड देने का फैसला सुनाया है l

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